होम / इंडस्ट्री ब्रीफिंग / रॉबिन रैना ने एराया के दावों को किया खारिज, कहा- SC का आदेश गलत तरीके से किया गया पेश
रॉबिन रैना ने एराया के दावों को किया खारिज, कहा- SC का आदेश गलत तरीके से किया गया पेश
Ebix, Inc. के पूर्व चेयरमैन व सीईओ रॉबिन रैना ने मंगलवार को एराया लाइफस्पेसेस लिमिटेड के खिलाफ एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि कंपनी उनके बारे में 'गतल और भ्रामक बातें' फैला रही है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 1 month ago
Ebix, Inc. के पूर्व चेयरमैन व सीईओ रॉबिन रैना ने मंगलवार को एराया लाइफस्पेसेस लिमिटेड के खिलाफ एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि कंपनी उनके बारे में 'गतल और भ्रामक बातें' फैला रही है।
रैना ने कहा कि एराया ने सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त 2024 के आदेश को गलत तरीके से पेश किया, यह दिखाने के लिए कि कोर्ट ने उनके मालिकाना हक और कॉन्ट्रैक्ट संबंधी दावों को खारिज कर दिया। रैना ने इसे पूरी तरह से गलत बताया और कहा कि एराया के दावे कानूनी रूप से ठोस नहीं हैं।
यह स्पष्टीकरण उस समय आया जब एराया ने रैना के अर्बिट्रेशन और समझौता अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संबंधित सार्वजनिक बयान दिए थे। रैना के अनुसार, एराया ने गलत दावा किया कि आदेश ने उनके स्वामित्व दावों को “समाप्त” कर दिया या कि अदालत ने उनके द्वारा भरोसेमंद समझौतों को झूठा ठहराया।
रैना के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल यह देखने के लिए था कि क्या उनके मामले को तुरंत आर्बिट्रेशन में भेजा जाना चाहिए या नहीं। कोर्ट ने किसी भी समझौते की वैधता की जांच नहीं की, किसी भी दस्तावेज को नकली या फर्जी साबित नहीं किया और न ही रैना के 50% शेयरधारक होने के दावे पर कोई फैसला सुनाया।
प्रेस नोट में रैना ने कहा, “मेरे 50% शेयरधारक होने का दावा अगस्त 2024 में किए गए वैध समझौते पर आधारित है और यह पूरी तरह से कानून के अनुसार सुलझाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्पष्ट रूप से मेरे सभी अधिकारों और उपायों को सुरक्षित रखता है। एराया द्वारा इसे जीत दिखाने की कोशिश केवल विवाद को ध्यान भटकाने की कोशिश है।”
रैना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल यह तय करने तक सीमित था कि उस समय तत्काल मध्यस्थता (Arbitration) की आवश्यकता थी या नहीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने विवाद के मौलिक मुद्दों की जांच नहीं की और दोनों पक्षों के बीच सभी दावे और अधिकार अभी भी खुले हैं।
उन्होंने आगे कहा कि अदालत ने किसी भी समझौते की वैधता पर कोई निर्णय नहीं दिया, न ही कोई फर्जीवाड़ा या धोखाधड़ी साबित की, और उनके मौलिक अधिकारों, जिसमें एराया लाइफस्पेसेस में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी का दावा और इसके साथ जुड़े इबीक्स में अधिकार शामिल हैं, पर कोई फैसला नहीं लिया गया।
टैग्स