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इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए MIB ने मीडिया व विज्ञापन उद्योग निकायों की बुलाई बैठक
सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने मीडिया व विज्ञापन निकायों की एक बैठक बुलाई है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago
प्रिंट, डिजिटल, टेलीविजन और रेडियो पर दिखाए व सुनाए जानें वाले विज्ञापनों से पहले स्व-घोषणा प्रमाणपत्र (Self-Declaration Certificate) प्रस्तुत करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जारी किए जाने के कुछ दिनों बाद सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने मीडिया व विज्ञापन उद्योग निकायों की एक बैठक बुलाई है।
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने कथित तौर पर 11 जून को मीडिया व विज्ञापन उद्योग निकायों की एक बैठक बुलाई है, जिसमें 18 जून से टीवी, प्रिंट, डिजिटल और रेडियो पर विज्ञापनों के प्रकाशन व प्रसारण के लिए स्व-घोषणा प्रमाण पत्र के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी।
बताया जा रहा है कि बैठक की अध्यक्षता MIB सचिव संजय जाजू करेंगे और इसमें स्वास्थ्य, आयुष और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालयों के सचिव भी शामिल होंगे।
इस न्यूज रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, इंडियन सोसायटी ऑफ ऐडवर्टाइजर्स (ISA), ऐडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ रेडियो ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया, डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स ऑफ इंडिया (DNPA), कॉन्फेड्रेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अलावा गूगल और मेटा के सदस्य भी इस बैठक में शामिल होंगे।
कथित तौर पर निकायों को अपने प्रतिनिधि के तौर पर सबसे वरिष्ठ व्यक्तियों को ही बैठक में शामिल करने का निर्देश दिया गया है।
ISA और DNPA जैसे उद्योग निकायों ने प्रतिदिन जारी किए जाने वाले विज्ञापनों की संख्या के कारण SDC को लागू करने की अव्यवहारिकताओं को लेकर सलाह मांगी है।
दरअसल, इस सप्ताह, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश जारी किया जिसमें कहा गया कि विज्ञापनदाताओं को संबंधित ब्रॉडकास्टर, प्रिंटर, पब्लिशर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म को उनके रिकॉर्ड के लिए स्व-घोषणा प्रमाणपत्र अपलोड करने का प्रमाण देना होगा। निर्देश के अनुसार, वैध स्व-घोषणा प्रमाणपत्र के बिना किसी भी विज्ञापन को टेलीविजन, प्रिंट मीडिया या इंटरनेट पर चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
विज्ञापनदाता/विज्ञापन एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र इन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे।
पोर्टल 4 जून, 2024 को सक्रिय हो गया है। सभी विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों को 18 जून, 2024 को या उसके बाद जारी/प्रसारित/प्रकाशित किए जाने वाले नए विज्ञापनों के लिए स्व-घोषणा प्रमाण पत्र देना होगा।
स्व-प्रमाणन की प्रक्रिया से खुद को परिचित करने के लिए हितधारकों को पर्याप्त समय प्रदान करने के लिए दो सप्ताह की बफर अवधि रखी गई है। वर्तमान में चल रहे विज्ञापनों को स्व-प्रमाणन की आवश्यकता नहीं है।
अपने अभियानों में किसी भी व्यवधान से बचने के लिए, विज्ञापनदाताओं और एजेंसियों को सलाह दी जाती है कि वे 18 जून, 2024 तक प्रदान की गई बफर अवधि के दौरान पोर्टल और आवश्यकताओं से खुद को परिचित कर लें।
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