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MeitY ने ऑनलाइन गेमिंग नियम 2025 का पेश किया ड्राफ्ट, पांच साल तक रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने ‘ऑनलाइन गेमिंग नियमावली, 2025’ का ड्राफ्ट जारी किया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 4 months ago
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने ‘ऑनलाइन गेमिंग नियमावली, 2025’ का ड्राफ्ट जारी किया है। इसे ‘ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025’ की धारा 19 के तहत अधिसूचित किया जाएगा। इस ड्राफ्ट में भारत की नई व्यवस्था के लिए ऑपरेटिंग प्लेबुक तय की गई है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया (OGAI) की स्थापना, ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स की पहचान और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और रजिस्ट्रेशन की वैधता, निलंबन और रद्द करने के नियम शामिल हैं। ये नियम स्टेकहोल्डर्स की प्रतिक्रिया मिलने के बाद अधिसूचित तारीख से लागू होंगे।
ड्राफ्ट में एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि पूरे ऑनलाइन गेमिंग ढांचे की निगरानी एक ही जगह से नहीं, बल्कि अलग-अलग मंत्रालयों के बीच बांटने का है। ई-स्पोर्ट्स के प्रमोशन और मान्यता की जिम्मेदारी युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय को दी जाएगी, जबकि ऑनलाइन सोशल गेम्स के प्रमोशन की जिम्मेदारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) के पास होगी। बाकी ढांचे के लिए MeitY नोडल मंत्रालय रहेगा। ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि MIB को सोशल गेम्स को उद्देश्य और आयु-उपयुक्तता के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस/गाइडलाइंस जारी करने का अधिकार होगा।
नियमों के तहत OGAI को एक कॉरपोरेट बॉडी के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिसका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होगा। यह अथॉरिटी डिजिटल ऑफिस के तौर पर काम करेगी और तकनीकी-लीगल उपाय अपनाएगी, ताकि फिजिकल उपस्थिति की जरूरत न पड़े। अथॉरिटी की संरचना में MeitY के एक चेयरपर्सन (एडिशनल सेक्रेटरी/जॉइंट सेक्रेटरी स्तर), सूचना एवं प्रसारण, खेल और वित्तीय सेवाओं से तीन एक्स-ऑफिसियो जॉइंट सेक्रेटरी और दो अतिरिक्त एक्स-ऑफिसियो सदस्य (कम से कम एक विधिक विशेषज्ञ) शामिल होंगे। ड्राफ्ट में कोरम, वोटिंग, हितों के टकराव और आपातकालीन निर्णय लेने की प्रक्रिया का भी जिक्र है।
बाजार संचालन के मामले में, ड्राफ्ट में OGAI को आवेदन मिलने के बाद 90 दिनों के भीतर किसी ऑनलाइन सोशल गेम या ई-स्पोर्ट को पंजीकृत करने का समय तय किया गया है (यदि वह पात्र पाया जाए)। एक बार मिलने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अधिकतम पांच साल तक वैध होगा (यह अवधि प्रदाता आवेदन के समय चुन सकता है)। बिना वैध सर्टिफिकेट के किसी गेम को “रजिस्टर्ड” बताकर प्रस्तुत या विज्ञापित नहीं किया जा सकेगा। OGAI सभी पंजीकृत टाइटल्स का नेशनल ऑनलाइन सोशल गेम्स और ई-स्पोर्ट्स रजिस्ट्री बनाएगी और उन गेम्स की इंडेक्स भी रखेगी जिन्हें अधिनियम के तहत ऑनलाइन मनी गेम माना गया है।
ड्राफ्ट में “मैटेरियल चेंज” की परिभाषा भी दी गई है (जैसे फीचर या रेवेन्यू मॉडल में बदलाव, जिससे कोई सोशल गेम या ई-स्पोर्ट ऑनलाइन मनी गेम में बदल सकता है)। OGAI को ऐसे मामलों में पंजीकरण निलंबित या रद्द करने का अधिकार होगा। अगर कोई टाइटल प्रतिबंधित ऑनलाइन मनी गेम की श्रेणी में चला जाता है या अधिनियम/अन्य कानूनों का उल्लंघन करता है, तो प्रदाता सरकार की ओर से मिलने वाले प्रमोशन/सपोर्ट के लिए अयोग्य हो जाएगा और उसके खिलाफ सेक्टोरल कानूनों के तहत कार्रवाई हो सकती है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि ड्राफ्ट में कहा गया है कि ऑनलाइन सोशल गेम बिना रजिस्ट्रेशन के भी पेश किया जा सकता है (भाग IV के तहत यानी संचालन के लिए रजिस्ट्रेशन पूर्व-शर्त नहीं है)। साथ ही सरकार सुरक्षित और आयु-उपयुक्त कंटेंट वर्गीकरण के लिए कोड्स और रजिस्ट्री तैयार कर रही है। अंतिम अधिसूचना की समय-सीमा स्टेकहोल्डर्स की टिप्पणियों के आधार पर तय होगी।
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