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झारखंड में पत्रकारों को मिलेगी ये बड़ी सौगात, प्रस्ताव मंजूर

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां के पत्रकारों को एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल, झारखंड में कार्यरत मीडियाकर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ने की घोषणा की गयी है।

समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां के पत्रकारों को एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल, झारखंड में कार्यरत मीडियाकर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ने की घोषणा की गयी है। सीएम सोरेन ने गुरुवार को इस बाबत सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली-2021 के गठन और इसकी नियमावली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब इसे मंत्रिमंडल से पारित कराया जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस योजना नियमावली के तहत मीडियाकर्मियों का अभिप्राय वैसे लोगों से है, जो प्रधान संपादक, समाचार संपादक, उप संपादक, संवाददाता, छाया पत्रकार, वीडियोग्राफर पत्रकार और समाचार व्यंगकार चित्रकार आदि हैं, जो किसी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, टैबलॉयड समाचार पत्र, पत्रिका समाचार एजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यू मीडिया (सामाचार आधारित वेब साइट्स/ वेब पोर्टल) में कार्य कर रहे हों। साथ ही दि वर्किग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज पेपर एम्प्लॉयी (कंडिसन्स ऑफ सर्विस) एंड मिसलिनियस प्रॉविजन्स एक्ट 1985 से परिभाषित किए गए हों। यह योजना अधिसूचना जारी होने के दिन से प्रभावी होगी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली-2021  मीडिया प्रतिनिधियों के लिए ग्रुप बीमा के रूप में लागू होगी। बीमा लागू होने की तिथि से बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि सहित उसके पति/पत्नी एवं 21 वर्ष की आयु के दो अविवाहित एवं निर्भर संतान को लाभ मिलेगा। इसमें नियत प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार और बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि के द्वारा क्रमशः 80 और 20 के अनुपात में किया जाएगा।

बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पांच लाख रुपए का होगा। इसके अतिरिक्त उनके आश्रितों व सभी बीमितों को ग्रुप मेडिक्लेम विषयक भी कुल 5 लाख रुपए तक के चिकित्सा खर्च की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह बीमा योजना एक वर्ष के लिए मान्य होगा और साथ ही प्रतिवर्ष नवीनीकरण का भी प्रावधान होगा। वहीं, इस योजना के अंतर्गत बीमाधारक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके नाम निर्देशित सदस्य अथवा स्थायी रुप से निःशक्त होने होने पर स्वयं बीमा धारक के दावे का निम्न प्रावधान किया गया है।

दावे का प्रावधान

दावा हेतु अवधारित प्रपत्र में सूचना 

पुलिस थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर की प्रति 

आवश्यक पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र

मृत्यु प्रमाण पत्र


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