कोर्ट ने दिल्ली क्राइम ब्रांच को दिए निर्देश, इस मामले की जानकारी मीडिया में न हो लीक

पीठ ने डीसीपी क्राइम ब्रांच को निर्देश दिया है कि वे कोर्ट में 2 सप्ताह के भीतर बताएं कि क्या किसी आरोपी के बारे में पत्रकार या सोशल मीडिया में कोई जानकारी दी गयी है या नहीं?

Last Modified:
Friday, 12 June, 2020
delhi high court


दिल्ली हिंसा और पिंजरा तोड़ ग्रुप के सदस्यों को लेकर कोई जानकारी अब सार्वजनिक नहीं की जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को इस हिंस...
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