पीठ ने डीसीपी क्राइम ब्रांच को निर्देश दिया है कि वे कोर्ट में 2 सप्ताह के भीतर बताएं कि क्या किसी आरोपी के बारे में पत्रकार या सोशल मीडिया में कोई जानकारी दी गयी है या नहीं?
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समाचार4मीडिया ब्यूरो