हाई कोर्ट ने कहा, इस तरह का कंटेंट प्रसारित न करें टीवी चैनल्स

अदालत का कहना है कि इस तरह के कंटेंट से युवाओं व बच्चों के दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है।

समाचार4मीडिया ब्यूरो by
Published - Friday, 27 November, 2020
Last Modified:
Friday, 27 November, 2020
Madras HC


मद्रास हाई कोर्ट ने टीवी चैनल्स से कहा है कि वह इस तरह के विज्ञापन अथवा कार्यक्रम प्रसारित न करें, जो अश्लीलता को बढ़ावा देने वाले हों। मीडिया रिपोर्ट...
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