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पलकी शर्मा को लेकर दिल्ली HC ने खारिज की ZEE मीडिया की यह याचिका
दिल्ली हाई कोर्ट ने जी मीडिया कॉर्पोरेशन की उस याचिका को खारिज कर दिया है
समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago
दिल्ली हाई कोर्ट ने 'जी मीडिया कॉर्पोरेशन' की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें ये मांग की गई थी कि 'जी मीडिया' के अंग्रेजी न्यूज चैनल WION की पूर्व मैनेजिंग एडिटर पलकी शर्मा को TV18 के साथ जुड़ने या उसके साथ काम करने से रोका जाए।
दरअसल, पलकी शर्मा ने सितंबर में 'जी मीडिया' से इस्तीफा दे दिया था और बाद में TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड में बतौर मैनेजिंग एडिटर शामिल हो गईं थीं।
अपनी याचिका में, जी मीडिया ने दावा किया था कि उन्होंने (पलकी शर्मा ने) अनिवार्य नोटिस नीति (mandatory notice policy) और गैर-प्रतिस्पर्धा खंड (non-compete clause) का उल्लंघन किया है और उनके पास 'गोपनीय जानकारी' है, जिसका उपयोग वह 'जी' के प्रतिस्पर्धियों को लाभ पहुंचाने के लिए कर सकती हैं।
इन आधारों पर, जी ने अदालत से अनुरोध किया था कि उन्हें TV18 में शामिल होने या उनके काम को जारी रखने से रोका जाए।
वहीं पलकी शर्मा के वकील, सैफ महमूद और अनिल सपरा ने जी के इस अपील का विरोध किया और तर्क दिया कि इस याचिका का अपने आप में ही कोई वजूद नहीं है। उनका किसी संस्थान से जुड़ने से रोकने का अनुरोध करना तो दूर की बात है।
उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि उनके मुवक्किल की गोपनीयता भंग करने की मंशा नहीं है और इस संबंध में जी मीडिया की दलीलें निराधार हैं। अदालत ने जी के वकील जॉय बसु की दलीलों में कोई दम नहीं पाया और कहा कि पलकी शर्मा को किसी अन्य चैनल में काम करने से नहीं रोका जा सकता है।
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