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उन्नाव दुष्कर्म कांड में मीडिया के लिए जारी हुईं अब ये गाइडलाइंस
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को किसी भी रूप में पीड़िता की पहचान डिस्क्लोज करने की साफ मनाही की थी
समाचार4मीडिया ब्यूरो 6 years ago
उन्नाव रेप केस की सुनवाई करते वक्त पिछले शुक्रवार को जहां सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को किसी भी रूप में पीड़िता की पहचान उजागर करने की साफ मनाही की थी, वहीं अब दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने तो बाकायदा इस केस की सुनवाई के लिए गाइडलाइंस ही जारी कर दी हैं। उन्नाव मामले में मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर तीस हजारी कोर्ट ने अपने आदेश में निम्नलिखित गाइडलाइंस जारी की हैं, जिन्हें आप नीचे देख सकते हैं।
1.उन्नाव मामले में मीडिया किसी भी रूप में पीड़ित, पीड़ित के परिवार वालों, पीड़ित का पता और मामले में गवाह आदि की पहचान उजागर नही करेंगी।
2. मीडिया किसी भी गवाह के बयान, दस्तावेज आदि की रिपोर्टिंग नही करेगी।
3. मीडिया केस को लेकर अपनी किसी भी तरह की राय नहीं रखेगी, जब मामले की सुनवाई या जांच चल रही हो।
4. मीडिया कोर्ट रूम में चल रही सुनवाई को किसी भी रूप में यानी ऑडियो या विडियो के रूप में रिकॉर्ड नहीं करेगी।
यानी अब विधायक सेंगर के खिलाफ दोषी साबित होने तक कुछ भी लिखना या टीवी पर बोलना मुमकिन नहीं होगा।
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