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अडानी ग्रुप को कोर्ट से राहत, कांग्रेस को डीपफेक वीडियो हटाने का आदेश
कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) और यूट्यूब को भी आदेश दिया है कि वे ये वीडियो 72 घंटे के अंदर अपने प्लेटफॉर्म से हटाएं।
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 2 months ago
अहमदाबाद की एक सिविल कोर्ट ने अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी और उसके चार नेताओं को निर्देश दिया है कि वे उद्योगपति गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े कथित अपमानजनक डीपफेक वीडियो को सोशल मीडिया से 48 घंटे के भीतर हटा दें।
कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) और यूट्यूब को भी आदेश दिया है कि वे ये वीडियो 72 घंटे के अंदर अपने प्लेटफॉर्म से हटाएं। यह आदेश गुरुवार को दिया गया।
अडानी एंटरप्राइजेज ने कांग्रेस, पार्टी के महासचिव जयराम रमेश, सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत, राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब के खिलाफ कोर्ट का रुख किया था। इसके साथ ही X और यूट्यूब इंडिया को भी मामले में पक्षकार बनाया गया है।
कंपनी ने अपनी याचिका में कहा कि इन वीडियो में अडानी ग्रुप पर भ्रष्टाचार, जमीन हड़पने, राजनीतिक प्रभाव के गलत इस्तेमाल और आपराधिक गतिविधियों जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जो पूरी तरह झूठे और बिना किसी आधार के हैं। कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि ऐसे वीडियो किसी की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं और लोगों को गुमराह कर सकते हैं।
कोर्ट ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर पूछा है कि अगली सुनवाई में यह क्यों न माना जाए कि अडानी ग्रुप को पूरी राहत दी जाए। अदालत ने यह भी कहा है कि अगर आदेश का पालन नहीं होता है तो अडानी एंटरप्राइजेज सीधे सोशल मीडिया कंपनियों से वीडियो हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।
इस मामले की अगली सुनवाई 29 दिसंबर को होगी।
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