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ZEEL से जुड़े इस मामले में HC के फैसले से इनवेस्को को लगा तगड़ा झटका
बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) से जी एंटरटेनमेंट (ZEEL) की सबसे बड़ी शेयरहोल्डर इनवेस्को को तगड़ा झटका लगा है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago
बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) से जी एंटरटेनमेंट (ZEEL) की सबसे बड़ी शेयरहोल्डर इनवेस्को को तगड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने जी के शेयर होल्डर्स की एक्स्ट्राआर्डिनरी जनरल मीटिंग (EGM) बुलाने पर रोक लगा दी है।
बता दें कि कंपनी के शेयरहोल्डर इनवेस्को डेवलपिंग मार्केट फंड्स और OFI ग्लोबल चाइना फंड ने ईजीएम मीटिंग बुलाने की मांग रखी थी, जिसके बाद से ही दोनों के बीच इस मुद्दे को लेकर विवाद चल रहा है। जी एंटरटेनमेंट ने EGM बुलाने की मांग को चुनौती देते हुए इसे गैरकानूनी और अवैध बताया था।
इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने Zee बोर्ड को एक्सट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुलाने की सलाह दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 21 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई की थी।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने EGM में पारित प्रस्ताव को तब तक सुरक्षित रखने का निर्देश भी दिया था, जब तक ईजीएम बुलाने की मांग वैध है या नहीं, इस पर फैसला नहीं हो जाता। अब कोर्ट ने EGM बुलाने की अर्जी को खारिज कर दिया है।
गौरतलब है कि जी एंटरटेनमेंट के एमडी व सीईओ पुनीत गोयनका के अलावा डायरेक्टर अशोक कुरियन और मनीष चोखानी को हटाने के लिए इनवेस्को ने ईजीएम बुलाने की मांग की थी। कुरियन और चोखानी पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इनवेस्को ने 6 नए निदेशकों की नियुक्ति करने की भी मांग की थी।
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