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डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स ने नए IT नियमों को दी चुनौती, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) ने सूचना तकनीक (मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 को मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी है
समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago
डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) ने सूचना तकनीक (मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 को मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस सेंथिल कुमार राममूर्ति की पीठ ने डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन की याचिका पर केंद्र सरकार को यह नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
याचिका स्वीकार करते हुए पीठ ने इसे कर्नाटक संगीत के जाने-माने संगीतकार टी.एम. कृष्णा की इस मसले पर पूर्व में दाखिल याचिका के साथ टैग कर दिया। मामले को तीन सप्ताह बाद पोस्ट करते हुए, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को इस बात की अनुमति भी प्रदान कर दी कि यदि नए नियमों के तहत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए तो वे अदालत से संपर्क करें।
एसोसिएशन ने अपनी याचिका में कहा है कि आईटी नियम 2021 के नियम 18 के तहत 15 दिनों के भीतर सूचना प्रस्तुत करने के लिए दबाव डाला जा रहा था और 26 मई से अब तक इसके लिए दो रिमांइडर भी दिए गए हैं।
याचिका में नियम 16 के तहत कार्यवाही करने के लिए कहा गया है, दरअसल नियम 16 केंद्रीय सूचना-प्रसारण मंत्रालय के सचिव को ‘पूरी तरह से मनमाना’ सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना किसी भी कंटेट को ब्लॉक करने के लिए ‘आपातकालीन अवरोधक शक्तियां’ प्रदान करता है। सरकार ने कहा है कि नियमों का उद्देश्य डिजिटल मीडिया के दुरुपयोग को रोकना है।
DNPA का गठन दैनिक भास्कर, इंडिया टुडे ग्रुप, NDTV, हिन्दुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, दैनिक जागरण, ईनाडु और मलयाला मनोरमा की डिजिटल शाखाओं द्वारा किया गया है।
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