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फर्जी यूट्यूब चैनल पर HC सख्त, Google को अंजना ओम कश्यप से जुड़े वीडियो हटाने का आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने Google LLC को निर्देश दिया है कि वह आजतक की एंकर और स्पेशल प्रोजेक्ट्स की मैनेजिंग एडिटर अंजना ओम कश्यप के नाम और वीडियो का गलत इस्तेमाल करने वाले एक फर्जी यूट्यूब चैनल को बंद करे।
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 7 months ago
दिल्ली हाई कोर्ट ने Google LLC को निर्देश दिया है कि वह आजतक की एंकर और स्पेशल प्रोजेक्ट्स की मैनेजिंग एडिटर अंजना ओम कश्यप के नाम और वीडियो का गलत इस्तेमाल करने वाले एक फर्जी यूट्यूब चैनल को बंद करे।
'लाइव लॉ' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह आदेश अदालत ने तब दिया जब सामने आया कि उस चैनल पर अंजना ओम कश्यप की तस्वीरें, उनकी आवाज और नकली वीडियो इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि चैनल उन्हीं से जुड़ा है।
जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने कहा कि इस तरह की फर्जी प्रोफाइल या यूट्यूब पेज बनाना, किसी की पहचान, प्रतिष्ठा और छवि का गलत इस्तेमाल करना है और यह कानून के खिलाफ है।
अदालत ने साफ किया कि अगर किसी पब्लिक पर्सनालिटी या न्यूज चैनल के नाम से फर्जी यूट्यूब चैनल बनाए जाते हैं, तो इससे न सिर्फ भ्रम फैलता है बल्कि गलत खबरें भी वायरल हो सकती हैं। यह दर्शकों को गुमराह कर सकता है, क्योंकि इनमें कोई संपादकीय नियंत्रण नहीं होता।
यह मामला TV Today Network Ltd. ने दायर किया था, जो आजतक चैनल चलाता है। उन्होंने अदालत से अपील की कि “अनजानोमकश्य” नाम के यूट्यूब चैनल को हटाया जाए क्योंकि उस पर अंजना ओम कश्यप की तस्वीर और फर्जी वीडियो डाले गए थे।
जस्टिस सिंह ने कहा कि भले ही कुछ वीडियो असली हों, लेकिन यदि उन्हें आजतक या कश्यप के अलावा कोई और अपलोड करता है, तो वह भी गलत है, क्योंकि उनके पास इसके कॉपीराइट नहीं हैं।
अदालत ने ये भी कहा कि अगर चैनल पर डाली गई सामग्री फर्जी है और खुद चैनल को भी इसके बारे में नहीं पता, तब भी चैनल चलाने वाली कंपनी को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है।
कोर्ट ने यह भी माना कि यूट्यूब चैनल अक्सर पैसे कमाने के मकसद से बनाए जाते हैं। अंजना ओम कश्यप के नाम में थोड़ा बदलाव करके, उनकी तस्वीर, आवाज और पहचान का इस्तेमाल करके वीडियो डालना पूरी तरह गैरकानूनी है।
अदालत ने Google को आदेश दिया है कि वह चैनल बनाने वाले की जानकारी दो हफ्ते में 'आजतक' को दे। इसके साथ ही, यदि Google ने उस चैनल को कोई कमाई का पैसा दिया है, तो उसकी डिटेल्स भी चार हफ्तों के अंदर कोर्ट में पेश करनी होगी।
यदि भविष्य में भी कोई ऐसा यूट्यूब चैनल या पेज सामने आता है, जिसमें अंजना ओम कश्यप की नकली प्रोफाइल इस्तेमाल की जा रही हो, तो 'आजतक' उसका लिंक Google को देगा और Google को उसे 72 घंटे के अंदर हटाना होगा। यदि Google किसी कारण से ऐसा न कर सके, तो उसे उसका कारण 'आजतक' को बताना होगा। इसके बाद 'आजतक' कोर्ट में आवेदन दे सकता है।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी।
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