लोकसभा में बुधवार को बताया गया कि निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों पर दिखाए जाने वाले सभी विज्ञापनों को ऐडवर्टाइजिंग कोड (विज्ञापन नियमों) का पालन करना जरूरी है।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।