दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ऐडवर्टाइजिंग एजेंसियों को मीडिया फर्मों से मिलने वाले इंसेंटिव पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, भले ही यह टारगेट या रेवेन्यू बेंचमार्क पूरा करने पर दिया गया हो।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।