ममता सरकार ने केबल ऑपरेटर्स के लिए जारी की एडवाइजरी, कही ये बात

पश्चिम बंगाल सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (नियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 19 के तहत राज्य के अंदर सभी एमएसओ और केबल ऑपरेटर्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की है

Last Modified:
Tuesday, 14 June, 2022
Mamamta54545


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