पश्चिम बंगाल सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (नियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 19 के तहत राज्य के अंदर सभी एमएसओ और केबल ऑपरेटर्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की है
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समाचार4मीडिया ब्यूरो