मंत्रालय ने कहा है कि इन संशोधनों से कठोर दंड का सहारा लिए बिना और छोटे या अनपेक्षित उल्लंघनों के प्रति संवेदनशीलता के बिना अधिनियम के अनुपालन को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो