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वेब सीरीज Mirzapur के खिलाफ जनहित याचिका पर SC ने उठाया ये कदम
वेब सीरीज के प्रड्यूसर्स के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने और मिर्जापुर जिले की छवि खराब करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 5 years ago
सुप्रीम कोर्ट ने वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ (Mirzapur) के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर ओटीटी प्लेटफॉर्म ‘एमेजॉन प्राइम वीडियो’ (Amazon Prime) और इस वेब सीरीज के प्रड्यूसर्स को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादियों से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अपनी अर्जी में याचिकाकर्ता एस.के.कुमार ने कहा है कि वेब सीरीज में मिर्जापुर शहर को आतंकी और अवैध गतिविधियों में लिप्त शहर दिखाया गया है जो जनपद की छवि को खराब करता है।
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बता दें कि इससे पहले मिर्जापुर निवासी अरविंद चतुर्वेदी की शिकायत पर इस वेब सीरीज के प्रड्यूसर्स रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर और भौमिक गोंडलिया के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की छवि खराब करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी।
गौरतलब है कि इन दिनों एमेजॉन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज ‘तांडव’ (Tandav) को लेकर भी काफी विवाद चल रहा है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के हस्तक्षेप और विभिन्न राज्यों में कई एफआईआर के बाद इस प्लेटफॉर्म को वेब सीरीज में से दो विवादास्पद दृश्यों को काटना पड़ा है।
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