होम / टेलिस्कोप / ‘Tandav’ मामले में इलाहाबाद HC ने अपर्णा पुरोहित को दी थोड़ी राहत, कही ये बात
‘Tandav’ मामले में इलाहाबाद HC ने अपर्णा पुरोहित को दी थोड़ी राहत, कही ये बात
अदालत ने अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 5 years ago
विवादों में घिरी सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की हालिया वेब सीरीज ‘तांडव’ (Tandav) के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म एमेजॉन प्राइम वीडियो (Amazon Prime) को थोड़ी राहत दी है। दरअसल, गुरुवार को अपने आदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस मामले में अंतिम आदेश नहीं आ जाता, इस ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओरिजनल कंटेंट हेड (इंडिया) अपर्णा पुरोहित के खिलाफ कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई (coercive action) नहीं की जाएगी।
इसके साथ ही जस्टिस सिद्धार्थ की खंडपीठ ने अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। पुरोहित की ओर से दलील देते हुए उनके वकील ने कहा कि वेब श्रृंखला केवल काल्पनिक है और उनकी मुवक्किल का किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था।
बता दें कि इस वेब सीरीज को एमेजॉन प्राइम वीडियो ने जारी किया है। ‘तांडव’ (Tandav) को लेकर पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है। आरोप हैं कि इस वेब सीरीज में कुछ ऐसे सीन दिखाए गए हैं, जिससे दर्शकों की भावना को ठेस पहुंची है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में अपर्णा पुरोहित समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अपर्णा पुरोहित की तरफ से अग्रिम जमानत को लेकर हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। सूचना प्रसारण मंत्रालय के हस्तक्षेप और विभिन्न राज्यों में कई एफआईआर के बाद इस प्लेटफॉर्म को वेब सीरीज में से दो विवादास्पद दृश्यों को काटना पड़ा है।
टैग्स इलाहाबाद हाई कोर्ट एमेजॉन प्राइम तांडव अपर्णा पुरोहित