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प्रिंट-डिजिटल में मांगे सुझावों को लेकर सरकार ने दी नई तारीख
नए प्रस्तावित विधेयक में न्यूज वेबसाइट्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है
समाचार4मीडिया ब्यूरो 6 years ago
सूचना प्रसारण मंत्रालय ने ब्रिटिश शासनकाल के ‘प्रेस और रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स’ (PRB) अधिनियम 1867 की जगह नए ‘प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण विधेयक, 2019’ (Registration of Press and Periodicals Bill 2019) के प्रस्तावित विधेयक के तहत अपने सुझाव जमा करने की समय सीमा बढ़ाकर 20 जनवरी 2020 कर दी है।
इस प्रस्तावित विधेयक की प्रमुख बात यह है कि डिजिटल न्यूज को भी सूचना प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाए जाने की योजना है। इसके तहत न्यूज वेबसाइट्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इस प्रस्तावित विधेयक में ई-पेपर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए काफी सरल सिस्टम तैयार करने की बात भी शामिल है।
बुक्स के रजिस्ट्रेशन के साथ ही इससे जुड़े मामलों के वर्तमान नियमों को हटाने का प्रस्ताव भी इस विधेयक में शामिल किया गया है। इस विधेयक के मसौदे में पब्लिशर्स/प्रिंटर्स द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष घोषणा करने एवं इसके प्रमाणीकरण की वर्तमान प्रक्रिया को हटाने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, अखबारों और पत्रिकाओं के टाइटल अथवा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ जनरल के माध्यम से करनी होगी। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि इस बदलाव से केंद्र और राज्य सरकारें अखबारों में सरकारी विज्ञापन देने, अखबारों को मान्यता देने और उन्हें मिलने वाली इस तरह की सुविधाओं से संबंधित आवश्यक नियम-कानून तय करने में सक्षम हो सकेंगी।
इस बारे में सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 25 नवंबर को एक पब्लिक नोटिस जारी किया था। इस पब्लिक नोटिस में आम जनता के साथ ही स्टेकहोल्डर्स से इस प्रस्तावित बिल के बारे में एक महीने के अंदर अपने सुझाव देने के लिए कहा गया था। अब मंत्रालय की ओर से कहा गया है,‘RPP बिल के मसौदे पर कमेंट्स/सुझाव जमा करने की समय सीमा को बढ़ाकर 20 जनवरी 2020 कर दिया गया है।‘
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टैग्स सूचना प्रसारण मंत्रालय रजिस्ट्रेशन प्रेस और रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण विधेयक