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BCCL की इस याचिका को कोर्ट ने माना सही, लगाई ये रोक
कंपनी ने आरोप लगाया था कि ये नेटवर्क और व्यक्ति गैरकानूनी तरीके से इन अखबारों के इंटरनेट संस्करण का प्रसार कर रहे हैं।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कॉपी राइट्स के उलंघन के मामले में सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप और टेलीग्राम व कुछ व्यक्तियों पर बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लि. के ई-अखबारों, जैसे- ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ (टीओआई) और ‘नवभारत टाइम्स’ का प्रसार करने की अंतरिम रोक लगा दी है।
कंपनी ने आरोप लगाया था कि ये नेटवर्क और व्यक्ति गैरकानूनी तरीके से इन अखबारों के इंटरनेट संस्करण का प्रसार कर रहे हैं।
न्यायाधीश जयंत नाथ ने कहा कि प्रथम दृष्ट्या प्रतिवादी के प्लेटफॉर्म्स पर वादी के ई-पेपर (इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में) को अवैध रूप से प्रसारित करने का कार्य इसके कॉपीराइट का उल्लंघन लगता है। उन्होंने बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के पक्ष में आदेश देते हुए इस तरह के कार्य के खिलाफ अंतरिम तौर पर रोक लगा दी।
अदालत ने वॉट्सऐप और टेलीग्राम को नोटिस भी जारी किया। इन दोनों ऐप के जरिए फोटो, संदेश, दस्तावेज और वीडियो तत्काल भेजे जाते हैं और कुछ लोग इन प्लेटफॉर्म्स पर अलग-अलग ग्रुप्स के ‘एडमिनिस्ट्रेटर’ के रूप में काम करते हैं।
अदालत ने इन प्लेटफॉर्म्स से मामले में अपना पक्ष रखने और आदेश का पालन करने को कहा है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भी मामले में अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 18 अगस्त को होगी।
सुनवाई के दौरान बेनेट कोलमैन एंड कंपनी के वकील ने कहा कि बिना अधिकृत मंजूरी के ई-न्यूजपेपर के रूप में ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ और ‘नवभारत टाइम्स’ को विभन्न वॉट्सऐप ग्रुप और टेलीग्राम पर प्रसारित किया जा रहा है। यह कॉपीराइट का उल्लंघन का मामला है।
उन्होंने कहा कि यह मामला 2020 में कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए ‘लॉकडाउन’ से शुरू हुआ। लोगों ने ई-न्यूजपेपर डाउनलोड कर उसे दूसरे ग्रुप में प्रसारित करना शुरू किया।
वकील के मुताबिक, जून 2020 में कंपनी को वॉट्सऐप पर कॉपीराइट के उल्लंघन की जानकारी मिली। इस संदर्भ में मंच को नोटिस दिया गया लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ।
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