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बॉम्बे हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद पर इस वजह से लगाया 4 करोड़ का जुर्माना
योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago
योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कोर्ट के अंतरिम आदेश के उल्लंघन के चलते लगाया गया है। अंतरिम आदेश में कोर्ट ने पतंजलि को अपने कपूर वाले उत्पाद न बेचने के लिए कहा था।
यह मामला मंगलम ऑर्गेनिक्स के साथ चल रहे ट्रेडमार्क उल्लंघन से जुड़ा है। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस आरआई चागला ने मंगलम ऑर्गेनिक्स की अंतरिम आवेदन पर यह आदेश पारित किया।
कोर्ट के आदेश का उल्लंघन
बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस आरआई चागला की बेंच ने कहा कि पतंजलि ने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। बेंच ने कहा कि इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि पतंजलि का इरादा कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करना था।
आदेश का पालन न करने का मामला
बता दें कि अगस्त 2023 में हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में पतंजलि के कपूर से जुड़े प्रॉडक्ट्स बेचने और विज्ञापन करने पर रोक लगाई थी। यह रोक मंगलम ऑर्गेनिक लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई के बाद लगाई गई थी। कंपनी ने याचिका में दावा किया था कि कोर्ट के आदेश के बावजूद पंतजलि ने कपूर वाले उत्पाद को बेचना जारी रखा है।
पतंजलि की माफी
सुनवाई के दौरान पतंजलि ने कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि पतंजलि एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसे बेखौफ रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि आदेश जारी होने के बावजूद पतंजलि न सिर्फ उत्पाद बेच रही थी, बल्कि इसका उत्पादन भी कर रही थी।
हाई कोर्ट ने दो हफ्ते के भीतर पतंजलि को 4 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया है। इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में कोर्ट ने पतंजलि को 50 लाख रुपये जमा करने को कहा था। यानी, कुल मिलाकर पतंजलि पर साढ़े चार करोड़ रुपये का जुर्माना लग चुका है।
पूरा मामला
अगस्त 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर पतंजलि पर कपूर से बने उत्पाद बेचने और उसका विज्ञापन करने से रोक लगा दी थी। यह आदेश मंगलम ऑर्गनिक्स की याचिका पर जारी हुआ था।
मंगलम ऑर्गनिक्स ने कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया था। मंगलम ने बाद में एक आवेदन दायर कर दावा किया था कि अंतरिम आदेश के बावजूद पतंजलि कपूर के उत्पाद बेच रही है।
कोर्ट की अंतिम चेतावनी
सोमवार को कोर्ट ने कहा कि मिश्रा को जेल की सजा देने का मामला बनता है, लेकिन अदालत ऐसा आदेश जारी करने से बच रही है, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता दांव पर है। कोर्ट ने कहा कि अगर दो हफ्ते के भीतर चार करोड़ की रकम जमा नहीं की जाती है, तो मिश्रा को तुरंत हिरासत में ले लिया जाएगा।
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