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टाटा स्काई को मिली राहत, इस तारीख तक नहीं होगा कड़ा एक्शन
डायरेक्ट टू होम (DTH) ऑपरेटर ‘टाटा स्काई’ (Tata Sky) को...
समाचार4मीडिया ब्यूरो 7 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो।।
डायरेक्ट टू होम (DTH) ऑपरेटर ‘टाटा स्काई’ (Tata Sky) को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान बड़ी राहत मिली है। दरअसल, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में आश्वासन दिया है कि वह इस डीटीएच ऑपरेटर के खिलाफ कोई कठोर एक्शन नहीं लेगा।
टाटा स्काई ने ट्राई के टैरिफ ऑर्डर और इंटरकनेक्शन रेगुलेशंस को पिछले साल मई में चुनौती दी थी। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई थी। अब इस मामले में 10 जनवरी को सुनवाई होगी।
सुनवाई के दौरान टाटा स्काई ने ट्राई को कोई भी कठोर एक्शन उठाने से रोकने की कोर्ट से गुजारिश की थी। इस याचिका पर ट्राई के वकील इस बात पर सहमत हो गए कि मामले की अगली सुनवाई तक इस डीटीएच ऑपरेटर के खिलाफ कोई कठोर एक्शन नहीं लिया जाएगा। हालांकि, ट्राई ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस आश्वासन के बावजूद डीटीएच ऑपरेटर को टैरिफ ऑर्डर और रेगुलेशंस को लागू करना चाहिए।
अन्य सभी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स (DPOs) को ट्राई के टैरिफ ऑर्डर और रेगुलेशंस का पालन करना होगा।
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