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मीडिया के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने उठाया ये कदम...
बिहार में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में बच्चियों के यौन शोषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने...
समाचार4मीडिया ब्यूरो 7 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
बिहार में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में बच्चियों के यौन शोषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें इस मामले की रिपोर्टिंग के लिए मीडिया पर बैन लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को इस मामले की रिपोर्टिंग और अधिक संवेदनशील तरीके से करने के साथ ही कहा है कि इंटरव्यू पर रोक लगी रहेगी और पीड़िता का चेहरा भी नहीं दिखाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) को नोटिस जारी कर ऐसे अपराधों में मीडिया रिपोर्टिंग के लिए गाइडलाइन बनाने में सहयोग भी मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ये तय है कि मीडिया रिपोर्टिंग पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता लेकिन कोई रेखा तो होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ये मीडिया ट्रायल नहीं बल्कि मीडिया जजमेंट है, मीडिया पहले ही आरोपियों को दोषी करार दे चुका है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा है कि अब वो खुद इस मामले की जांच की मॉनीटरिंग करेगा। कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को इस मामले में अपनी सुनवाई टालने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने सीबीआई से चार हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।
सीबीआई द्वारा मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की जांच की जा रही है। इसकी मॉनीटरिंग पटना हाईकोर्ट द्वारा की जा रही है। सीबीआई द्वारा एसपी जेपी मिश्रा के ट्रांसफर संबंधी मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट ने जांच के संबंध में सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई थी। यहीं नहीं, हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्टिंग पर भी रोक लगा दी थी।
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