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LIVE कवरेज के प्रसारण पर TV चैनलों के लिए आया ये नया नियम
सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने नॉन न्यूज और करेंट अफेयर्स चैनलों के लिए...
समाचार4मीडिया ब्यूरो 7 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो।।
सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने नॉन न्यूज और करेंट अफेयर्स चैनलों के लिए लाइव कवरेज को लेकर अस्थायी अपलिंकिंग आवेदनों के मामले में नया नियम जारी किया है। नए नियम के तहत अब अस्थायी परमिट के लिए सिर्फ वही चैनल और टेलिपोर्ट ऑपरेटर्स आवेदन कर सकेंगे, जिन्हें एमआईबी ने पहले से अनुमति दे रखी है। नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस में फिर दोहराया गया है कि अस्थायी लाइव ईवेंट्स के मामले में पहले से अनुमति प्राप्त ब्रॉडकास्टर्स और टेलिपोर्ट ऑपरेटर्स के अलावा किसी अन्य को अपलिंकिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
टीवी चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग नियमों को आसान बनाने के लिए 'टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (TRAI) ने कुछ सुझाव दिए थे। इस बारे में एमआईबी का कहना है कि इन सुझावों पर विचार किया जा रहा था, लेकिन इन नियमों के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी। इससे पहले आखिरी बार वर्ष 2011 में नियम लागू हुए थे।
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