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TRAI: नए नियमों के खिलाफ याचिका पर HC ने अपनाया ये रुख
मद्रास हाई कोर्ट ने 'टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (TRAI) के नए टैरिफ नियमों...
समाचार4मीडिया ब्यूरो 7 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो।।
मद्रास हाई कोर्ट ने 'टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (TRAI) के नए टैरिफ नियमों पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। इस बारे में चेन्नई मेट्रो केबल टीवी ऑपरेटर्स एसोसिएशन की ओर से एक याचिका दायर कर नए नियमों पर स्टे की मांग की गई थी। सुनवाई के बाद जस्टिस एस वैद्यनाथन ने इस मामले में ट्राई को नोटिस जारी किया है। मामले में अब तीन जनवरी को सुनवाई होगी।
सुनवाई के दौरान ट्राई के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ ऑर्डर और रेगुलेशंस को बरकरार रखा है। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि ट्राई ने नए नियमों को लागू करने की समय सीमा भी एक महीने बढ़ाकर 31 जनवरी 2019 तक कर दी है।
वहीं, याचिकाकर्ताओं का कहना था कि नए नियम कंज्यूमर के हित में नहीं हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया कि नए नियमों से लोकल केबल ऑपरेटर्स (LCO) के अस्तित्व पर खतरा होगा और इससे अराजकता की स्थिति हो जाएगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने स्टे देने से इनकार करते हुए मामले में अगली तारीख लगा दी।
गौरतलब है कि ट्राई के नए नियम में कंज्यूमर के पास अपने पसंद के चैनल चुनने का अधिकार होगा और जिन चैनलों को वे देखना चाहेंगे, उन्हीं के लिए भुगतान करना होगा। इसके अलावा टीवी ब्रॉडकास्टर्स को भी अपने सभी चैनलों के लिए अलग-अलग और बुके (bouquets) के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) का खुलासा करना भी जरूरी होगा।
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