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‘नेशनल हेराल्ड’ को नहीं मिली राहत, दिल्ली HC ने दिया ये आदेश...
‘नेशनल हेराल्ड’ मामले में शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने दो...
समाचार4मीडिया ब्यूरो 7 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो।।
‘नेशनल हेराल्ड’ मामले में शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने दो हफ्तों के अंदर हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की वह अपील खारिज कर दी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के ITO स्थित परिसर को खाली करने के केंद्र के आदेश को चुनौती दी गई थी।
मीडिया में चल रहीं खबरों के मुताबिक, जस्टिस सुनील गौर ने कहा कि AJL को दो सप्ताह के अंदर ITO स्थित परिसर को खाली करना होगा। इसके बाद सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करना) कानून 1971 के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी।
अदालत ने यह आदेश एजेएल की अपील पर दिया। इस अपील में 56 साल पुरानी उसकी लीज समाप्त करने के केंद्र सरकार के 30 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी गई थी। आदेश में केंद्र और भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) ने कहा है कि करीब दस साल से परिसरों में कोई भी प्रेस नहीं चल रही है और इसका उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, जो लीज के नियम का उल्लंघन है।
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