समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अब एक नया नियम लागू करने जा रहा है। इसमें डिजिटाइजेशन के माध्यम से शहरी इलाके के केबल ऑपरेटरों को अनिवार्य रूप से दूरदर्शन के 20 चैनलों का प्रसारण करना होगा। सूचना एवं प्रसारण
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