न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि औद्योगिक अदालत के समक्ष इन अधिनियमों के तहत कामकाजी पत्रकारों द्वारा दायर की गई शिकायत सुनवाई योग्य नहीं होगी।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो