इस अधिनियम के तहत कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आते वर्किंग जर्नलिस्ट्स: बॉम्बे हाई कोर्ट

न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि औद्योगिक अदालत के समक्ष इन अधिनियमों के तहत कामकाजी पत्रकारों द्वारा दायर की गई शिकायत सुनवाई योग्य नहीं होगी।

समाचार4मीडिया ब्यूरो by
Published - Wednesday, 06 March, 2024
Last Modified:
Wednesday, 06 March, 2024
Bombay HC


बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है कि वर्किंग जर्नलिस्ट्स यानी कामकाजी पत्रकार महाराष्ट्र ट्रेड यूनियनों की मान्यता और अनुचित श्रम प्रथाओं की रोकथाम अधिनियम,...
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