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TV18 Broadcast को ₹24 करोड़ का GST नोटिस, कानूनी कदम उठाएगी कंपनी
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) के संयुक्त आयुक्त (नोएडा) ने टीवी18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड पर 23.98 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 1 year ago
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) के संयुक्त आयुक्त (नोएडा) ने टीवी18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड पर 23.98 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह आदेश 3 फरवरी 2025 को जारी किया गया था, जिसमें वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ट्रांजिशनल क्रेडिट (जिसमें सेस और कृषि कल्याण सेस शामिल हैं) के दावे में कथित अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। यह जानकारी नेटवर्क18 ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई फाइलिंग में साझा की है।
अक्टूबर 2024 में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मंजूरी के बाद टीवी18 का नेटवर्क18 में विलय हो गया था।
नेटवर्क18 ने अपने बयान में कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करेगी।
वहीं, अधिकारियों का दावा है कि कंपनी ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 और उत्तर प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत FORM TRAN-1 दाखिल करते समय गलत तरीके से क्रेडिट का लाभ उठाया।
कंपनी ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का वित्तीय प्रभाव केवल जुर्माने की राशि तक ही सीमित है और इसका उसके संचालन या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
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