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MSOs से जुड़े इस मामले में TRAI ने MIB से की ये सिफारिश
ट्राई ने स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श के बाद मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर्स के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए कई दूसरी सिफारिशें भी कीं।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सैटेलाइट टेलीविजन के मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर्स (MSOs) के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण 10 साल के लिए करने की सिफारिश की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्राई ने गुरुवार को इसके लिए प्रक्रिया शुल्क (प्रोसेसिंग फीस) एक लाख रुपए रखने का भी सुझाव दिया।
ट्राई ने स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श के बाद मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर्स के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए कई दूसरी सिफारिशें भी कीं।
नियामक ने बयान में कहा कि केंद्रीय सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने ट्राई से सिफारिशें मांगी थीं, क्योंकि केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में MSOs के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण का प्रावधान नहीं था।
ट्राई ने कहा, ‘प्राधिकरण सिफारिश करता है कि ऐसे सभी रजिस्ट्रेशन, जो या तो समाप्त हो गए हैं या MSOs रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के संबंध में एमआईबी के फैसले के कार्यान्वयन की तारीख से अगले आठ महीनों के भीतर समाप्त होने वाले हैं, उन्हें नवीनीकरण के नियमों/दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की तारीख से आठ महीने के बाद खत्म मानना चाहिए।’
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