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सुप्रीम कोर्ट ने अरनब गोस्वामी को दी बड़ी राहत, कही ये बात
सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर-इन-चीफ अरनब गोस्वामी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 5 years ago
सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर-इन-चीफ अरनब गोस्वामी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है। कोर्ट ने अरनब गोस्वामी को अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने फौरी राहत प्रदान करते हुए तीन सप्ताह तक उनकी गिरफ्तारी या किसी अन्य तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक भी लगा दी है। बता दें कि अरनब गोस्वामी ने उनके खिलाफ देश के विभिन्न स्थानों पर दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।
न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अरनब की याचिका पर ये अंतरिम आदेश दिया। खंडपीठ ने विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की गई सुनवाई के दौरान अरनब की याचिका पर सभी छह राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए।
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने अरनब गोस्वामी के खिलाफ एक एफआईआर को छोड़कर सभी एफआईआर पर रोक लगा दी है। यह एक एफआईआर नागपुर में दर्ज की गई थी, जिसे अब मुंबई स्थानांतरित कर दी गई है।
वहीं कोर्ट ने अरनब को अपनी याचिका में संशोधन की अनुमति दी और सभी प्राथमिकियों और शिकायतों को अपनी याचिका में शामिल करने का निर्देश दिया है। वहीं इस बीच वह अग्रिम जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने मुंबई पुलिस आयुक्त को भी यह निर्देश दिया कि वह वहां रिपब्लिक टीवी के कार्यालय और कर्मचारियों की सुरक्षा मुहैया करायें।
इससे पहले अरनब गोस्वामी की ओर से कोर्ट में पेश हुए एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना और जम्मू-कश्मीर में एफआईआर दर्ज की गई हैं। सभी शिकायतें लगभग समान हैं। वहीं, महाराष्ट्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वकील कपिल सिब्बल ने कहा, 'आप इस तरह के बयानों का हवाला देकर सांप्रदायिक हिंसा पैदा कर रहे हैं, अगर एफआईआर दर्ज की गई हैं, तो आप इसे इस स्तर पर कैसे रोक सकते हैं? जांच होने दीजिए, इसमें गलत क्या है?’
बता दें कि अरनब के खिलाफ बुधवार और गुरुवार को कई कांग्रेस शासित राज्यों में मुकदमें दर्ज किए गए। अरनब के खिलाफ पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड के अलग-अलग थानों में एक दर्जन से अधिक एफआईआर कांग्रेस नेताओं के द्वारा दर्ज कराई जा चुकी हैं।
गौरतलब है कि अरनब गोस्वामी और उनकी पत्नी व रिपब्लिक टीवी के संपादक सम्यब्रता रे पर मुंबई में बुधवार देर रात को हमला हुआ। अरनब पर ये हमला उनके घर से कुछ ही दूरी पर गणपतराव कदम मार्ग पर हुआ। हमले के दौरान अरनब कार ड्राइव कर रहे थे और उनकी पत्नी भी कार में मौजूद थीं। हमले के दौरान गुंडों ने कार के शीशे को तोड़ने की भी कोशिश की जब उनसे शीशा नहीं टूटा तो उन्होंने पूरे कार पर स्याही फेंक दी। हमले के तुरंत बाद अरनब के सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उन हमलावरों को पकड़कर पूछताछ के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। इन आरोपियों के खिलाफ सेक्शन 341, 504 के तहत केस दर्ज किया गया है। सुरक्षाकर्मियों के मुताबिक अरनब पर हमला करने वाले बाइक सवार गुंडे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे।
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