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महिला न्यूज एंकर से बदसलूकी मामले में ‘आप’ नेता के खिलाफ कोर्ट ने दिया ये आदेश
इस मामले में कार्यवाही रोके जाने की विधायक की मांग को अदालत पहले ही ठुकरा चुकी है। कोर्ट ने गवाहियों के लिए 19 अगस्त की तारीख तय की है
समाचार4मीडिया ब्यूरो 6 years ago
हालांकि, भारती ने अपना अपराध कबूल करने से इनकार किया और कहा कि वह वह अपना बचाव पक्ष अदालत के सामने रखना चाहते हैं। इसके बाद अदालत ने मुकदमा चलाए जाने का निर्देश देते हुए गवाहियों के लिए 19 अगस्त की तारीख तय कर दी। बता दें कि इस मामले में कार्यवाही रोके जाने की विधायक की मांग को अदालत पहले ही ठुकरा चुकी है।
दिल्ली के वसंत कुंज की रहने वाली और नोएडा सेक्टर-57 के एक न्यूज चैनल में जॉब करने वाली न्यूज एंकर ने पिछले साल सोमनाथ भारती के खिलाफ नोएडा के सेक्टर-39 महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जबकि शिकायतकर्ता की ओर से एडवोकेट योगेश स्वरूप ने भारती के खिलाफ दिल्ली की अदालत में मानहानि की शिकायत दायर की थी।
दरअसल, हुआ कुछ यूं था कि न्यूज एंकर ने सोमनाथ भारती से लाइव शो के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले को लेकर सवाल किया था। इसी सवाल पर सोमनाथ भारती इतना बौखला गए कि महिला एंकर को गालियां देने लगे। आरोप है कि सोमनाथ भारती ने महिला एंकर से न सिर्फ बदतमीजी से बात की, बल्कि उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की। इसके साथ ही चैनल को भी बंद करवाने की धमकी दी।
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