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सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन ने किया स्वागत, दिया ये बयान

‘न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन’ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘रिपब्लिक टीवी’ (Republic TV) के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर-इन-चीफ अरनब गोस्वामी को दी गई राहत का स्वागत किया है

समाचार4मीडिया ब्यूरो 5 years ago

‘न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन’ (News Broadcasters Federation) ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘रिपब्लिक टीवी’ (Republic TV) के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर-इन-चीफ अरनब गोस्वामी को दी गई राहत का स्वागत किया है। दरअसल, अरनब गोस्वामी ने अपने खिलाफ देश के विभिन्न स्थानों पर दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अरनब गोस्वामी को अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया। इसके अलावा कोर्ट ने फौरी राहत प्रदान करते हुए तीन सप्ताह तक उनकी गिरफ्तारी या किसी अन्य तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक भी लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट के इस कदम का स्वागत करते हुए ‘एनबीएफ’ द्वारा जारी बयान में कहा गया है, ‘यह एक स्पष्ट संकेत है कि सच्चाई की जीत होगी। अरनब गोस्वामी के खिलाफ 100 से अधिक एफआईआर दर्ज कराकर उन्हें डराने का प्रयास किया गया, लेकिन वे अपने कर्तव्य से पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। शो चलता रहेगा और आम आदमी से जुड़े मुद्दों को उठाता रहेगा।’

यह भी पढ़ें:सुप्रीम कोर्ट ने अरनब गोस्वामी को दी बड़ी राहत, कही ये बात

इस बारे में ‘न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन’ के महासचिव आर. जय कृष्णन का कहना है, ‘एनबीएफ उस आदेश से भी खुश है, जिसने मीडिया पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया और इस तरह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखा है।’ वहीं, ‘प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स’ (Pride East Entertainments) के चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर रिनिकी बी शर्मा (Riniki B Sharma) ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है, ‘हम तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत करते हैं, जिसमें अरनब गोस्वामी को अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया है और तीन सप्ताह तक उनकी गिरफ्तारी या किसी अन्य तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक भी लगा दी गई है।’

‘फोर्थ डाइमेंशन’ (Fourth Dimension) के सीईओ शंकर बाला का कहना है, ‘यह बहुत बड़ी राहत की बात है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अरनब गोस्वामी को गिरफ्तारी से छूट दी है और यह एक स्वागत योग्य कदम है।’ ‘प्राग न्यूज’ (Assam) के फाउंडर संजीव नारायण का कहना है, ‘यह मीडिया के लिए बड़ी जीत है और न्यायालय ने एक बार फिर मीडिया को राजनेताओं/सरकारों से भयभीत होने से बचाया है। हम अरनब के साथ हैं और हमें विश्वास है कि इस घटना के बाद वह और मजबूत होंगे।’

वहीं, ‘आईटीवी’ नेटवर्क के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा का कहना है, ‘किसी पत्रकार पर हमला करना, घृणा फैलाना अथवा आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करना काफी निंदनीय है। बिना किसी भय अथवा हिचक के अपने विचारों को व्यक्त करना अथवा तथ्यों की रिपोर्ट करना स्वतंत्रत पत्रकारिता का सबसे बुनियादी सिद्धांत है। अरनब गोस्वामी पर हमला करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गुंडे भागने न पाएं।


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