होम / इंडस्ट्री ब्रीफिंग / ZEEL को बड़ी राहत, NCLAT ने खारिज की IDBI बैंक की दिवाला याचिका
ZEEL को बड़ी राहत, NCLAT ने खारिज की IDBI बैंक की दिवाला याचिका
ZEE Entertainment Enterprises Limited (ZEEL) को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल (NCLAT) से बड़ी राहत मिली है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 10 months ago
जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (ZEEL) को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) से बड़ी राहत मिली है। NCLAT ने IDBI बैंक द्वारा दायर की गई दिवाला याचिका (इनसॉल्वेंसी प्रोसिडिंग्स) को खारिज कर दिया है। यह फैसला उस पहले के आदेश को बरकरार रखता है, जिसमें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने भी बैंक की याचिका को खारिज कर दिया था।
ZEEL ने इस फैसले की जानकारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) को एक आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। कंपनी ने अपने बयान में कहा, “हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि NCLAT ने NCLT के आदेश को बरकरार रखा है और IDBI बैंक की अपील को खारिज कर दिया है।”
यह मामला अगस्त 2023 से चल रहा था, जब ZEEL ने एक स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में खुलासा किया था कि IDBI बैंक ने उनके खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई शुरू की है, जिसकी सूचना उन्होंने SEBI के लिस्टिंग नियमों के तहत दी थी।
IDBI बैंक ने ZEE के खिलाफ लगभग 149.60 करोड़ रुपये की वसूली के लिए दिवालियापन की कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी। बैंक का दावा था कि ZEEL ने सिटी नेटवर्क्स को दिए गए ऋणों के लिए Debt Service Reserve Account (DSRA) गारंटी दी थी, और गारंटी के तहत अगर कोई कमी होती है तो उसकी ज़िम्मेदारी ZEE की बनती है।
हालांकि, ZEE ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए ट्रिब्यूनल से यह याचिका पूरी तरह खारिज करने की अपील की थी। कंपनी ने यह भी कहा था कि इस मामले में नोटिस जारी करना भी अनुचित होगा। मई 2023 में NCLT की मुंबई बेंच पहले ही बैंक की याचिका खारिज कर चुकी थी।
अब NCLAT ने भी उस फैसले को सही ठहराते हुए साफ किया है कि IDBI बैंक यदि चाहे तो कोविड-19 मोरेटोरियम अवधि के बाद हुए किसी डिफॉल्ट को आधार बनाकर नई याचिका दाखिल कर सकता है।
इस फैसले को ZEEL के लिए एक बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है, जो मौजूदा कारोबारी चुनौतियों के बीच कंपनी के लिए राहत लेकर आई है।
टैग्स