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सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस बड़ी वजह से 477 मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स के रजिस्ट्रेशन किए कैंसल
‘सूचना-प्रसारण मंत्रालय’ (MIB) ने 477 मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स (MSOs) का रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया है। इस बारे में मंत्रालय की ओर से आदेश जारी किया गया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago
‘सूचना-प्रसारण मंत्रालय’ (MIB) ने नियमों का पालन न करने के कारण 477 मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स (MSOs) का रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया है।
अपने एक आदेश में मंत्रालय का कहना है मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स के रजिस्ट्रेशन में एक नियम/शर्त यह भी थी कि उन्हें केबल टेलिविजन नेटवर्क्स (रेगुलेशन) एक्ट के प्रावधानों का पालन करना होगा, ऐसा न करने पर रजिस्ट्रेशन को कैंसल अथवा निलंबित किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्हें समय-समय पर अपने सबस्क्राइबर्स की लिस्ट और अन्य विवरण भी मंत्रालय को उपलब्ध कराना होगा।
मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि इंटरकनेक्शन रेगुलेशंस 2017 के रेगुलेशन 15 (1) के अनुसार, चैनल्स के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए साल में एक बार अपने सिस्टम का ऑडिट करवाना अनिवार्य है।
मंत्रालय के अनुसार, जांच के दौरान पाया गया कि तमाम मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स ने वर्ष 2021/2022 के लिए अपने सिस्टम का ऑडिट नहीं करवाया गया था। मंत्रालय ने नियमों का पालन न करने वाले मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स को चिह्नित कर लिया था। इसके साथ ही 25 जुलाई को उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था और अपनी बात रखने के लिए उन्हें 15 दिनों का समय दिया गया था।
इसके बावजूद इन मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और निर्धारित समयावधि में विवरण उपलब्ध नहीं करवाया। इसके बाद 20 सितंबर को इन मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स को अपनी बात रखने के लिए आखिरी मौका दिया गया और बाद में इस तारीख को बढ़ाकर 10 अक्टूबर कर दिया गया। इसके बाद भी इन मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स द्वारा न तो जवाब दिया गया और न ही विवरण उपलब्ध कराया गया, जिस पर इनका रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया गया।
मंत्रालय की ओर से जारी आदेश और जिन मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स का रजिस्ट्रेशन कैंसल किया गया है, उनकी लिस्ट देखने के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं।
टैग्स सूचना-प्रसारण मंत्रालय लाइसेंस एमआईबी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स अनुराग ठाकुर एमएसओ