‘सूचना प्रसारण मंत्रालय’ ने हाल ही में केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, 1994 में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी की है, जिसमें मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो