मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि इस एडवाइजरी का पालन न किए जाने पर मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स के रजिस्ट्रेशन को रद्द अथवा निलंबित किया जा सकता है।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो