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10 दिन में केबल टीवी सर्विस प्रोवाइडर्स पूरा करें ये काम, नहीं तो होगी कार्रवाई

सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने केबल टीवी सर्विस प्रोवाइडर्स (मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर्स) पर अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है

समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago

सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने केबल टीवी सर्विस प्रोवाइडर्स  (मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर्स) पर अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। MSOs को हेड-एंड लोकेशंस, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (CAS) और सेट-टॉप बॉक्स (STB) सीडिंग डेटा से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने इन प्रोवाइडर्स से  अपना रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) कराने को भी कहा है, जिसके लिए उन्हें दस दिनों का समय दिया गया है।

बता दें कि मंत्रालय में अपना रजिस्ट्रेशन न कराने पर प्रोवाइडर्स को चेतावनी दी गई है कि यदि आवश्यक जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती है तो इसे रजिस्ट्रेशन के नियमों व शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और इस मामले में एमएसओ का लाइसेंस तक निरस्त किया जा सकता है। बता दें कि मंत्रालय में जानकारी देने की आखिरी तारीख 25 नवंबर है।

इस साल 31 मई को जारी की अपनी एडवाइजरी में सूचना-प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने BECIL के अधिकारी/टीम से एमएसओ की हेड-एंड लोकेशंस, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (CAS), ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम/फ्रीक्वेंसी डिटेल, RF फीड डिटेल्स, प्लेटफॉर्म सर्विस डिटेल्स, CATV सिग्नल डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, STB सीडिंग डिटेल्स आदि के बारे में जानकारी मांगी थी।

इससे पहले सरकार ने किसी तरह का दखल दिए बिना केबल ऑपरेटरों के ‘आउटपुट फीड’ की निगरानी करने का फैसला किया था। इसके लिए सरकार ने एमएसओ के ‘हेड-एंड’ पर एक निगरानी उपकरण लगाने की बात कही थी। हेड-एंड केबल टेलीविजन प्रणाली में नियंत्रण केंद्र होते है। इनमें केबल नेटवर्क में पेश किए जाने से पहले विभिन्न संकेतों को एक साथ लाया जाता है और निगरानी की जाती है। एमएसओ को निगरानी प्रणाली के लिए BECIL के अधिकारियों/टीम को उपरोक्त जानकारी प्रदान करनी थी।

हालांकि सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि मंत्रालय के संज्ञान में यह आया है कि कुछ एमएसओ ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और पोर्टल (www.digitalindiamib.com) पर जानकारी साझा नहीं की है।

केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के नियम 10ए के तहत नियमों को लागू करते हुए मंत्रालय ने सभी एमएसओ को पोर्टल पर खुद को 25 नवंबर, 2022 तक रजिस्ट्रेशन करने या उससे पहले आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक जानकारी साझा करने में विफल रहने पर यह माना जाएगी कि एमएसओ ने उन्हें दिए गए रजिस्ट्रेशन के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि कई केबल टीवी ऑपरेटरों पर कार्रवाई की जा सकती है। 


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