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TRAI के खिलाफ याचिका पर हाई कोर्ट ने अपनाया यह रुख
ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन ने आठ जनवरी को केरल हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका
समाचार4मीडिया ब्यूरो 6 years ago
‘टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (ट्राई) के रजिस्टर इंटरकनेक्शन एग्रीमेंट रेगुलेशंस के खिलाफ दायर ‘ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन’ (AIDCF) की याचिका को केरल हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
दरअसल, ‘AIDCF’ ने ट्राई के नए टैरिफ ऑर्डर-2.0 (NTO 2.0) के खिलाफ आठ जनवरी को केरल हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘AIDCF’ का कहना था कि ब्रॉडकास्टर्स और ‘डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स’ (DPOs) के बीच प्लेसमेंट, मार्केटिंग समेत अन्य एग्रीमेंट ट्राई के दायरे में नहीं आते हैं।
नौ जनवरी को हाई कोर्ट ने इस मामले को चार फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया था और ट्राई को इस याचिका के जवाब में अपना हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। इस पर ट्राई के वकील की ओर से एक फरवरी को हलफनामा दायर किया गया था।
बता दें कि ‘इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन’ (IBF) ने भी ट्राई के नए टैरिफ ऑर्डर-2.0 को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है और इस मामले में फरवरी के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी।
दरअसल, ट्राई ने रेगुलेटर्स को ‘डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स’ के साथ किए गए सभी तरह के एग्रीमेंट्स की सूचना देने के लिए कहा है। इनमें कॉमर्शियल विवरण, मार्केटिंग, प्लेसमेंट के साथ ही एड स्लॉट्स को लेकर किए गए एग्रीमेंट्स आदि की सूचना देना भी शामिल है। ‘AIDCF’ ने ट्राई के इस कदम को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
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