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Den Networks ने ₹38 करोड़ के GST जुर्माने को बताया गलत, कानूनी अपील की तैयारी
Den Networks Limited को हाल ही में जीएसटी (GST) विवाद का सामना करना पड़ रहा है, जहां लखनऊ और कोच्चि के टैक्स अधिकारियों ने कंपनी पर कुल 38 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 11 months ago
Den Networks Limited को हाल ही में जीएसटी (GST) विवाद का सामना करना पड़ रहा है, जहां लखनऊ और कोच्चि के टैक्स अधिकारियों ने कंपनी पर कुल 38 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। हालांकि, कंपनी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है और इन आदेशों को गलत बताते हुए इसके खिलाफ अपील दायर करने की योजना की बात कही है।
Den Networks ने यह स्पष्ट किया है कि ये टैक्स डिमांड्स उसकी रोजमर्रा की गतिविधियों को प्रभावित नहीं करेंगी, और कंपनी की वित्तीय देनदारी केवल लगाए गए जुर्माने तक सीमित है। कंपनी को विश्वास है कि अपील की प्रक्रिया में उसे राहत मिलेगी। इस कानूनी लड़ाई के साथ, जीएसटी विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, और Den Networks कर अधिकारियों की व्याख्या को चुनौती देकर इन दंडों को निरस्त कराने का प्रयास कर रही है।
पहला आदेश 31 जनवरी 2025 को CGST और सेंट्रल एक्साइज कमिश्नरेट, लखनऊ द्वारा जारी किया गया, जिसमें कंपनी पर ₹4,75,00,098/- (4.75 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया गया। यह कार्रवाई सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 और उत्तर प्रदेश गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 की धारा 74 के तहत की गई। टैक्स अधिकारियों का आरोप है कि Den Networks ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए स्थगित राजस्व (Deferred Revenue) को गलत तरीके से समायोजित किया, जिससे जीएसटी भुगतान कम हुआ। हालांकि, कंपनी इस मूल्यांकन को गलत मानती है।
दूसरा आदेश 3 फरवरी 2025 को CGST कोच्चि कमिश्नरेट द्वारा जारी किया गया, जिसमें 33.25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कर देनदारी और उतनी ही राशि का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया। यह आदेश सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 की धारा 122(2)(b) और धारा 74(9) के तहत पारित किया गया, साथ ही केरल राज्य जीएसटी अधिनियम, 2017 की संबंधित धाराओं का भी हवाला दिया गया। यह विवाद इस बात को लेकर है कि जीएसटी की गणना कैसे की जानी चाहिए—कर अधिकारियों का मानना है कि कर की गणना स्थानीय केबल ऑपरेटरों (LCOs) द्वारा ग्राहकों से लिए गए कुल शुल्क पर होनी चाहिए, जबकि Den Networks का कहना है कि उसने अपने LCOs से प्राप्त राजस्व पर नियमानुसार जीएसटी का भुगतान किया है।
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