दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज एजेंसी एएनआई (ANI) के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि मामला कोर्ट में लंबित होने के बावजूद एएनआई का सीधे YouTube से संपर्क करना उचित नहीं था।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।