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जासूसी के आरोप में गिरफ्तार पत्रकार राजीव शर्मा को दिल्ली HC ने दी जमानत, कही ये बात

देश की सुरक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारी और दस्तावेज चीन को मुहैया कराने के आरोप में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजीव शर्मा को गिरफ्तार किया था।

समाचार4मीडिया ब्यूरो 5 years ago

देश की सुरक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारी और दस्तावेज चीन को मुहैया कराने के आरोप में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा 14 सितंबर को गिरफ्तार किए गए फ्रीलान्स पत्रकार राजीव शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सशर्त जमानत दे दी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने अपने फैसले में कहा है कि इस मामले में पुलिस 60 दिन में आरोपपत्र दायर नहीं कर सकी। ऐसे में आरोपी जमानत पाने का हकदार है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने याची को निर्देश दिया कि वह संबंधित थानाध्यक्ष को अपना संपर्क नंबर/पता प्रदान करेगा और अपने मोबाइल में लोकेशन एप हर समय खुला रखेगा, साथ ही बिना अनुमति के दिल्ली-एनसीआर नहीं छोड़ेगा।

यह भी पढ़ें: पत्रकार की इस याचिका पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

बता दें कि इससे पहले निचली अदालत ने 19 अक्टूबर को राजीव शर्मा की जमानत याचिका निरस्त कर दी थी और मजिस्ट्रेट अदालत ने भी 28 सितंबर को जमानत याचिका खारिज की थी। निचली अदालत के फैसले को शर्मा ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने राजीव शर्मा की जमानत याचिका पर पिछले महीने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था।

उल्लेखनीय है कि पीतमपुरा, दिल्ली निवासी राजीव शर्मा पर अपने देश से जुड़ी कुछ संवेदनशील सूचनाएं चीन की खुफिया एजेंसी को सौंपने का आरोप है। पुलिस ने इस मामले में चीन की एक महिला व उसके नेपाली सहयोगी को भी गिरफ्तार किया था।


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