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दिल्ली HC ने MIB के आदेश के खिलाफ दायर टीवी टुडे की इस याचिका को किया खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित तौर पर टीवी टुडे नेटवर्क की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने केंद्र सरकार के एक आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago
दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित तौर पर टीवी टुडे नेटवर्क की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने केंद्र सरकार के एक आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। दरअसल, सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया नेटवर्क को अपने न्यूज चैनल्स पर शराब ब्रैंड्स के विज्ञापन दिखाने के लिए माफी स्क्रॉल चलाने का निर्देश दिया था, जिसके खिलाफ नेटवर्क ने यह याचिका दायर की थी। बता दें कि टीवी टुडे नेटवर्क 'आजतक' और 'इंडिया टुडे' न्यूज चैनल्स का संचालन करता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि टीवी टुडे ने '100 पाइपर्स म्यूजिक सीडी' का एक विज्ञापन प्रदर्शित करते समय '100 पाइपर्स' का लोगो प्रदर्शित करके केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7 (विज्ञापन संहिता) का उल्लंघन किया है। .
कोर्ट ने कथित तौर पर कहा कि इस प्रकार '100 पाइपर्स' के लोगो का प्रदर्शन उस नियम का उल्लंघन है, क्योंकि नियम 7 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा कि नेटवर्क CBFC (केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड) प्रमाण पत्र के आधार पर अच्छे विश्वास के साथ आगे बढ़े थे, जो विज्ञापनदाता द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसे खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नियम ब्रॉडकास्टर को स्वतंत्र रूप से विज्ञापनदाता द्वारा प्रदान की गई क्लिप की सत्यता का पता लगाने की अनुमति नहीं देते हैं।
वहीं, 'ऑल सीजन्स क्लब सोडा' का दूसरा विज्ञापन चलाने के मुद्दे पर कोर्ट ने पाया कि उक्त विज्ञापन CBFC द्वारा प्रमाणित भी नहीं था।
सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) के 14 जून, 2022 के आदेश को चुनौती देते हुए टीवी टुडे ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद कोर्ट ने अब यह आदेश पारित किया था।
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