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वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ को मिली अग्रिम जमानत, कोर्ट ने कही ये बात

भाजपा नेता की शिकायत पर मानहानि के मामले में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ को दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को अग्रिम जमानत दे दी है।

समाचार4मीडिया ब्यूरो 5 years ago

भाजपा नेता की शिकायत पर मानहानि के मामले में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ को दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत ने पुलिस को सुनवाई की अगली तारीख तक विनोद दुआ के खिलाफ किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही विनोद दुआ को पुलिस की जांच में सहयोग करने के लिए भी कहा है। मामले में अगली सुनवाई अब 29 जून को होगी।  

दरअसल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई मामले की सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने कहा कि विनोद दुआ को हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है। इसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनीता गोयल ने दुआ को राहत प्रदान करते हुए कहा, ‘मैंने उपरोक्त दलीलों पर गौर किया है और आरोपित ने भी जांच में सहयोग करने की बात कही है । जांच अधिकारी ने कहा है कि पूछताछ के लिये उनको हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है। मौजूदा महामारी के कारण आरोपित की चिकित्सा स्थिति पर भी विचार किया गया है। आरोपित विनोद दुआ को जांच के दौरान सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है। अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।’

अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करवाने के लिए विनोद दुआ ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इस याचिका में याचिका में विनोद दुआ ने पुलिस की कथित विद्वेषपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण गतिविधि को लेकर जांच कराने की भी मांग की है। वहीं, अपने मूल अधिकारों का उल्लंघन करने को लेकर एक करोड़ रुपए के मुआवजे की भी मांग की है। अपनी याचिका में विनोद दुआ का कहना है कि उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी 'राजनीतिक बदले का प्रमाण है।'

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता नवीन कुमार की शिकायत पर वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ शुक्रवार को भ्रामक सूचना फैलाकर दो संप्रदायों में तनाव फैलाने का मामला दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल को दी गई शिकायत में नवीन कुमार ने विनोद दुआ पर आरोप लगाया था कि वह यू-ट्यूब पर ‘द विनोद दुआ शो’ के माध्यम से ‘फर्जी सूचनाएं फैला’ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से विनोद दुआ लगातार पूरे विश्व में भारत की छवि को खराब कर रहे हैं, साथ ही असामाजिक तत्वों को राजनीतिक आश्रय उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। नवीन कुमार की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने आईपीसी की धारा 290, 505 और 505 (2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


टैग्स दिल्ली हाई कोर्ट विनोद दुआ नवीन कुमार
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