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UFO मूवीज व क्यूब सिनेमा पर CCI की कार्रवाई, प्रतिस्पर्धा में बाधा पहुंचाने पर जुर्माना
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने 16 अप्रैल को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 27 के तहत एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है।
Vikas Saxena 10 months ago
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने 16 अप्रैल को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 27 के तहत एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। आयोग ने UFO मूवीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसकी सहायक कंपनी स्क्रैबल डिजिटल लिमिटेड और क्यूब सिनेमा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को अधिनियम की धारा 3(4) के प्रावधानों का उल्लंघन करने का दोषी पाया है और इन पर मौद्रिक व गैर-मौद्रिक प्रतिबंध लगाए हैं।
प्रतिस्पर्धा आयोग ने UFO मूवीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनी स्क्रैबल डिजिटल लिमिटेड पर कुल मिलाकर ₹1.04 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, क्यूब सिनेमा पर ₹1.65 करोड़ का जुर्माना लगाया है।
आयोग के अनुसार, UFO मूवीज और क्यूब भारत में सिनेमा थिएटर मालिकों (CTO) को डिजिटल सिनेमा इनिशिएटिव (DCI)-अनुपालन वाले डिजिटल सिनेमा उपकरण (DCE) किराए या लीज पर देने वाले प्रमुख खिलाड़ी हैं। आयोग ने पाया कि इन कंपनियों ने थिएटर मालिकों के साथ ऐसे लीज समझौते किए जिनमें यह शर्त थी कि वे केवल इन्हीं कंपनियों से कंटेंट लें और किसी अन्य कंपनी से नहीं।
इस व्यवस्था के कारण न केवल कंटेंट सप्लाई करने वाली दूसरी कंपनियों के लिए रास्ते बंद हुए बल्कि पोस्ट-प्रोडक्शन प्रोसेसिंग (PPP) सेवाएं देने वाली कंपनियों को भी नुकसान हुआ। इन शर्तों ने DCI-अनुपालन वाले उपकरणों का इस्तेमाल करने वाले थिएटर मालिकों का दायरा सीमित कर दिया और अन्य कंपनियों से सेवा लेने पर रोक लगाई।
आयोग ने यह स्पष्ट किया कि इस तरह की टाई-इन व्यवस्था, विशेष आपूर्ति समझौते और सौदे से इनकार करना प्रतिस्पर्धा के नियमों के खिलाफ है। इसलिए, CCI ने UFO मूवीज (उसकी सहायक स्क्रैबल के साथ) और क्यूब को दोषी ठहराया।
इस आदेश के तहत, आयोग ने निर्देश दिया कि:
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UFO मूवीज और क्यूब भविष्य में किसी भी थिएटर मालिक से ऐसा लीज समझौता न करें जिसमें अन्य कंपनियों से कंटेंट लेने पर रोक हो।
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मौजूदा लीज समझौतों को भी संशोधित किया जाए ताकि थिएटर मालिक स्वतंत्र रूप से किसी भी कंपनी से कंटेंट ले सकें।
उल्लंघन की गंभीरता और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने UFO मूवीज और स्क्रैबल डिजिटल लिमिटेड पर ₹104.03 लाख और क्यूब पर ₹165.8 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
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