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HC में अब इस दिन होगी नए टैरिफ ऑर्डर के खिलाफ याचिका पर सुनवाई
टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (ट्राई) के नए टैरिफ ऑर्डर-2.0 (NTO 2.0) के खिलाफ दायर याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने केस की सुनवाई के लिए नई तारीख दे दी है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 6 years ago
टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (ट्राई) के नए टैरिफ ऑर्डर-2.0 (NTO 2.0) के खिलाफ दायर याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने केस की सुनवाई के लिए नई तारीख दे दी है। अब 26 फरवरी को इस मामले की सुनवाई होगी।
बता दें कि ‘इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन’ ने 13 जनवरी को कोर्ट में ट्राई के खिलाफ एक याचिका दायर कर नए टैरिफ ऑर्डर-2.0 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए पहले 22 जनवरी और फिर 30 जनवरी की तारीख तय कर दोनों पक्षों को तलब किया था। 30 जनवरी को कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तारीख निश्चित की थी। लेकिन 12 फरवरी को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 26 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है।
गौरतलब है कि ट्राई ने एक जनवरी को नई टैरिफ पॉलिसी जारी की थी, जिसके तहत ब्रॉडकास्टर्स को 15 जनवरी से चैनल्स के लिए नई मूल्य सूची अपनाने का निर्देश दिया गया था। ट्राई के इस नए टैरिफ ऑर्डर-2.0 (NTO 2.0) का टीवी ब्रॉडकास्टर्स ने विरोध किया था और संयुक्त रूप से इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी।
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