बार काउंसिल ने SC में किया स्पष्ट, लीगल प्रैक्टिस के साथ पत्रकारिता नहीं कर सकते अधिवक्ता

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि किसी भी अधिवक्ता को फुल-टाइम या पार्ट-टाइम आधार पर पत्रकारिता करने की अनुमति नहीं है।

समाचार4मीडिया ब्यूरो by
Published - Tuesday, 17 December, 2024
Last Modified:
Tuesday, 17 December, 2024
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बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि किसी भी अधिवक्ता को फुल-टाइम या पार्ट-टाइम आधार पर पत्रकारिता करने की अनुमति नहीं ह...
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