बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि किसी भी अधिवक्ता को फुल-टाइम या पार्ट-टाइम आधार पर पत्रकारिता करने की अनुमति नहीं है।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो