इससे पहले यह बिल लोक सभा में सात अगस्त को पास हो चुका है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिल जाने के बाद यह अधिनियम अब नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करने वाला पहला कानून बन जाएगा।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो