43 और मोबाइल ऐप्स को केंद्र सरकार ने बैन कर दिया है। इन सभी ऐप्स पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐक्ट के सेक्शन 64A के तहत कार्रवाई की गई है।
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समाचार4मीडिया ब्यूरो